आपने WhatsApp या YouTube पर जरूर देखा होगा — “PM Kisan Tractor Yojana में 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिल रहा है, जल्दी अप्लाई करें!” सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है।
सीधी बात करें तो “PM Kisan Tractor Yojana” नाम से केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। PIB Fact Check (सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक यूनिट) ने इसे कई बार fake बताया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती ही नहीं — बिल्कुल मिलती है!
बिहार में ट्रैक्टर सब्सिडी कृषि यंत्र अनुदान योजना और SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) के तहत मिलती है। बिहार कृषि विभाग DBT Agriculture पोर्टल से इसका ऑनलाइन आवेदन लेता है। तो अगर आप बिहार के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है — सही जानकारी, सही तरीका।
⚠️ पहले यह जान लें: PM Kisan Tractor Yojana की सच्चाई
बहुत सारी वेबसाइट और YouTube चैनल “PM Kisan Tractor Yojana” के नाम से आवेदन लिंक शेयर करते हैं। यह भ्रामक है। असली स्थिति यह है:
| दावा | सच्चाई |
|---|---|
| “PM Kisan Tractor Yojana” केंद्र सरकार की योजना है | गलत — PIB Fact Check ने इसे fake बताया है |
| ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी मिलती है | आंशिक सच — SC/ST किसानों को 50% तक, सामान्य को 25% सब्सिडी मिलती है |
| pmkisan.gov.in से ट्रैक्टर सब्सिडी मिलती है | गलत — PM-KISAN सिर्फ ₹6,000 सालाना सम्मान निधि के लिए है |
| बिहार में ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं मिलती | गलत — कृषि यंत्र अनुदान योजना से मिलती है |
असली योजना का नाम: कृषि यंत्र अनुदान योजना (बिहार) + Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) — केंद्र सरकार
बिहार ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का असली नाम | कृषि यंत्र अनुदान योजना / SMAM |
| विभाग | कृषि विभाग, बिहार सरकार |
| सब्सिडी (सामान्य वर्ग) | ट्रैक्टर लागत का 25% या अधिकतम सीमा (जो कम हो) |
| सब्सिडी (SC/ST वर्ग) | ट्रैक्टर लागत का 50% या अधिकतम सीमा (जो कम हो) |
| अधिकतम अनुदान राशि | ₹50,000 से ₹1,00,000 तक (HP और श्रेणी के अनुसार) |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (DBT Agriculture Portal) |
| आधिकारिक वेबसाइट | dbtagriculture.bihar.gov.in |
| SMAM पोर्टल | agrimachinery.nic.in |
| हेल्पलाइन | 0612-2233555 / 1800-180-1551 (टोल फ्री) |
किसे मिल सकती है ट्रैक्टर सब्सिडी? पात्रता मानदंड
सबसे पहले यह check करें कि आप eligible हैं या नहीं। बहुत से लोग बिना पात्रता जांचे apply कर देते हैं और फिर rejection आता है:
| मानदंड | शर्त |
|---|---|
| निवास | बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए |
| पेशा | किसान होना जरूरी — खेती योग्य भूमि आपके या परिवार के नाम होनी चाहिए |
| आयु | 18 वर्ष या उससे अधिक |
| बैंक खाता | आधार से लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य (DBT के लिए) |
| पिछली सब्सिडी | पिछले 7 सालों में ट्रैक्टर पर कोई सब्सिडी नहीं ली हो |
| भूमि दस्तावेज | जमाबंदी / LPC (Land Possession Certificate) होना चाहिए |
| DBT पंजीकरण | DBT Agriculture पोर्टल पर किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन जरूरी |
ध्यान दें: छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जमीन) को प्राथमिकता दी जाती है। SC/ST किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिलती है।
ट्रैक्टर सब्सिडी कितनी मिलेगी? HP के अनुसार राशि
ट्रैक्टर की HP (हॉर्सपावर) और किसान की श्रेणी के हिसाब से सब्सिडी अलग-अलग होती है:
| ट्रैक्टर श्रेणी | सामान्य वर्ग (25%) | SC/ST वर्ग (50%) |
|---|---|---|
| 20 HP तक | अधिकतम ₹50,000 | अधिकतम ₹75,000 |
| 20-35 HP | अधिकतम ₹75,000 | अधिकतम ₹1,00,000 |
| 35 HP से अधिक | अधिकतम ₹1,00,000 | अधिकतम ₹1,00,000 |
मैंने देखा है कि बहुत से किसान सोचते हैं कि ट्रैक्टर की पूरी कीमत पर 50% छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है — सब्सिडी percentage-based है, लेकिन अधिकतम सीमा (cap) तय है। मतलब अगर ₹8 लाख का ट्रैक्टर लिया और आप सामान्य वर्ग से हैं, तो 25% = ₹2 लाख होना चाहिए, लेकिन cap ₹1 लाख है तो ₹1 लाख ही मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज: ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए क्या-क्या लगेगा?
Apply करने से पहले यह सब तैयार रखें — बाद में कोई document मांगा और आपके पास न हो तो application अटक जाती है:
- आधार कार्ड — मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी (OTP verification होगा)
- जमाबंदी / LPC — जमीन का ownership proof (Bihar Bhumi Jankari से ऑनलाइन निकाल सकते हैं)
- बैंक पासबुक — आधार लिंक्ड, IFSC कोड दिखना चाहिए
- जाति प्रमाण पत्र — SC/ST किसानों के लिए (ज्यादा सब्सिडी के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो — हाल का
- मोबाइल नंबर — आधार से लिंक्ड
- DBT Agriculture रजिस्ट्रेशन नंबर — अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले यह करना होगा
टिप: आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो पहले नजदीकी Aadhaar Seva Kendra जाकर मोबाइल अपडेट करवा लें। बिना इसके OTP नहीं आएगा और आवेदन अटक जाएगा।
ट्रैक्टर सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: Step-by-Step Guide
स्टेप 1: DBT Agriculture पर रजिस्ट्रेशन
अगर आप पहले से DBT Agriculture Bihar पोर्टल पर registered नहीं हैं, तो पहले यह करें:
- dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- “पंजीकरण / Registration” पर क्लिक करें
- आधार नंबर और नाम दर्ज करें
- OTP से verification करें
- जमीन, बैंक और अन्य जानकारी भरें
- 13 अंकों का पंजीकरण नंबर मिलेगा — इसे संभालकर रखें
स्टेप 2: कृषि यंत्रीकरण में ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन
- DBT Agriculture पोर्टल पर लॉगिन करें
- “कृषि यंत्रीकरण” (Agricultural Mechanization) सेक्शन में जाएं
- “आवेदन करें” पर क्लिक करें
- ट्रैक्टर को equipment के रूप में चुनें
- HP श्रेणी और ब्रांड/मॉडल select करें
- सभी दस्तावेज अपलोड करें (PDF format, 2MB से कम)
- जानकारी verify करें और Submit पर क्लिक करें
- Application Reference Number नोट कर लें
स्टेप 3: SMAM पोर्टल से भी कर सकते हैं आवेदन
केंद्र सरकार के SMAM पोर्टल से भी ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए apply किया जा सकता है:
- agrimachinery.nic.in पर जाएं
- “Registration” पर क्लिक करें — Farmer के रूप में register करें
- State: Bihar, District, Block select करें
- आधार, मोबाइल, बैंक डिटेल्स भरें
- Equipment में “Tractor” चुनें
- Apply करें
सबसे जरूरी बात: दोनों पोर्टल में से किसी एक से apply करें। दोनों जगह apply करने पर दोनों reject हो सकते हैं।
स्टेप 4: ट्रैक्टर खरीद और बिल अपलोड
Approval मिलने के बाद:
- सरकार द्वारा empaneled डीलर से ट्रैक्टर खरीदें
- GST बिल लें (बिना बिल के सब्सिडी नहीं मिलेगी)
- DBT Portal पर बिल और delivery receipt अपलोड करें
- Verification के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी
ट्रैक्टर सब्सिडी आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
Apply करने के बाद सबसे बड़ा सवाल — “मेरा application कहां तक पहुंचा?”
- dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- “आवेदन की स्थिति / Application Status” पर क्लिक करें
- अपना Registration Number या Application Reference Number दर्ज करें
- Submit करें — स्क्रीन पर status दिखेगा
Status में आपको दिखेगा:
- Pending — अभी processing में है
- Verified — जिला स्तर पर verification हो गया
- Approved — सब्सिडी approve हो गई
- Payment Done — पैसा बैंक में भेज दिया गया
- Rejected — कोई गड़बड़ है, reason भी दिखेगा
अगर बहुत दिनों से Pending दिख रहा है तो district agriculture office या हेल्पलाइन पर call करें — कभी-कभी document verification में अटक जाता है।
किन ट्रैक्टर ब्रांड्स पर मिलती है सब्सिडी?
एक और common सवाल — “क्या किसी भी ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलेगी?” जवाब है — नहीं, सिर्फ empaneled manufacturers के ट्रैक्टर पर।
सरकार की approved लिस्ट में आमतौर पर ये ब्रांड शामिल होते हैं:
- Mahindra
- Sonalika
- TAFE (Massey Ferguson)
- John Deere
- Eicher
- New Holland
- Swaraj
- Captain
- Kubota
टिप: ट्रैक्टर खरीदने से पहले DBT Portal पर empaneled dealers की लिस्ट जरूर देखें। अगर non-empaneled dealer से खरीद लिया तो सब्सिडी claim नहीं कर पाएंगे।
बिहार में अन्य कृषि यंत्रों पर भी मिलती है सब्सिडी
सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बिहार सरकार और भी कई कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है:
| कृषि यंत्र | अनुमानित सब्सिडी |
|---|---|
| पावर टिलर | 50% तक (SC/ST), 40% (सामान्य) |
| रोटावेटर | 50% तक |
| कल्टीवेटर | 40-50% |
| थ्रेशर | 25-50% |
| स्प्रे मशीन | 50-75% |
| रीपर | 40-50% |
| सीड ड्रिल | 50% तक |
इन सब के लिए भी DBT Agriculture Portal से ही apply करना होता है। ट्रैक्टर सब्सिडी लेने के बाद भी आप अन्य यंत्रों के लिए अलग से apply कर सकते हैं।
ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं मिल रही? ये हो सकती हैं वजहें
अगर application reject हो गया या सब्सिडी नहीं मिल रही, तो ये common reasons check करें:
- आधार-बैंक लिंक नहीं है — DBT payment तभी होगा जब आधार बैंक से लिंक हो
- जमीन के दस्तावेज पुराने हैं — updated जमाबंदी/LPC चाहिए
- पिछले 7 साल में सब्सिडी ली है — एक बार ट्रैक्टर सब्सिडी लेने के बाद 7 साल तक दोबारा नहीं मिलेगी
- गलत bank details — IFSC कोड या खाता नंबर में गलती
- Non-empaneled dealer से खरीदा — सिर्फ approved dealer से खरीदने पर ही सब्सिडी मिलती है
- Budget खत्म — हर साल limited budget होता है, पहले आओ पहले पाओ
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
PM Kisan Tractor Yojana क्या सच में है?
नहीं। “PM Kisan Tractor Yojana” नाम से कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है। PIB Fact Check ने इसे fake बताया है। लेकिन ट्रैक्टर पर सब्सिडी बिहार सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना और केंद्र की SMAM योजना से मिलती है।
बिहार में ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर लागत का 25% (अधिकतम ₹1 लाख तक) और SC/ST किसानों को 50% (अधिकतम ₹1 लाख तक) सब्सिडी मिलती है। राशि ट्रैक्टर की HP और किसान की श्रेणी पर निर्भर करती है।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए कहां आवेदन करें?
बिहार में dbtagriculture.bihar.gov.in पर या केंद्र सरकार के agrimachinery.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी एक पोर्टल से ही apply करें।
क्या बिना जमीन के ट्रैक्टर सब्सिडी मिल सकती है?
नहीं। आपके नाम या परिवार के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जमाबंदी या LPC दस्तावेज देना अनिवार्य है।
ट्रैक्टर सब्सिडी का पैसा कब आता है?
ट्रैक्टर खरीदने और बिल अपलोड करने के बाद verification होता है। आमतौर पर 30 से 60 दिन में सब्सिडी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आ जाती है। कभी-कभी budget allocation के कारण देरी हो सकती है।
एक परिवार से कितने लोग ट्रैक्टर सब्सिडी ले सकते हैं?
एक परिवार से एक ही सदस्य ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ ले सकता है। वह भी 7 साल में सिर्फ एक बार।
सब्सिडी लेने के बाद ट्रैक्टर बेच सकते हैं?
सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के बाद कम से कम 5 साल तक उसे बेच नहीं सकते। अगर बेचा तो सब्सिडी वापस करनी पड़ सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन — Bihar Tractor Subsidy
| विवरण | लिंक / नंबर |
|---|---|
| DBT Agriculture Bihar | dbtagriculture.bihar.gov.in |
| SMAM Portal | agrimachinery.nic.in |
| Bihar Farmech Portal | farmech.bih.nic.in |
| PIB Fact Check | factcheck.pib.gov.in |
| DBT Bihar Helpline | 0612-2233555 |
| Kisan Call Center | 1800-180-1551 (टोल फ्री) |
| Bihar Agriculture Dept | state.bihar.gov.in/cache/agriculture |
निष्कर्ष
“PM Kisan Tractor Yojana” भले ही एक viral name है, लेकिन असली सब्सिडी बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना और SMAM से मिलती है। बिहार के किसान DBT Agriculture पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करके ₹50,000 से ₹1,00,000 तक की सब्सिडी पा सकते हैं।
अगर आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो पहले DBT Agriculture पर register करें, फिर कृषि यंत्रीकरण सेक्शन से apply करें। और हां — WhatsApp पर आने वाले “50% सब्सिडी” वाले message पर भरोसा करने से पहले हमेशा official website check करें।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। योजना की शर्तें, सब्सिडी राशि और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा DBT Agriculture Bihar या अपने जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। “PM Kisan Tractor Yojana” नाम से किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर पैसे या दस्तावेज न दें।


